बिहार सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक नई नीति का अनावरण किया है, जिसमें गंभीर बीमारियों और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की कि सभी स्थानांतरण आवेदन अब विशेष रूप से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
कुमार ने कहा, “नई स्थानांतरण नीति राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों और पोस्टिंग में एकरूपता लाएगी। इससे न केवल शिक्षकों को राहत मिलेगी बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।”
मंत्री ने कहा कि नीति स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, अकेले रहने वाले या पति-पत्नी शिक्षण जोड़ी का हिस्सा होने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी स्कूल में महिला शिक्षकों की संख्या 70% से अधिक नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों को हर पांच साल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, विभाग उन्हें चुनने के लिए 10 स्थान विकल्प प्रदान करता है, जिससे निकटतम उपखंड या जिले के भीतर प्लेसमेंट सुनिश्चित होता है।
नई नीति ने राज्य भर में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 1.80 लाख से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। हालाँकि, यह स्थानीय नगर निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है, जिन्होंने योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, जो बिहार में सरकारी स्कूल शिक्षकों के रूप में भर्ती के इच्छुक शिक्षकों के लिए आवश्यक है।
कुमार ने कहा कि यह नीति केवल बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा चयनित शिक्षकों, सरकारी शिक्षकों और आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों पर लागू होगी। उन्होंने यह भी बताया कि तबादलों के संबंध में किसी भी शिकायत के समाधान के लिए जिला स्तर पर एक पैनल स्थापित किया गया है।