MGNREGA Yojana:- यह मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। संघ के प्रत्येक राज्य ने ग्राम पंचायत स्तर पर इस योजना का आरम्भ किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment guarantee act) योजना का पूरा नाम है। MGNREGA Yojana अपने लाभार्थियों को प्रत्येक वर्ष 100 दिनों की गारंटी के साथ रोजगार प्रदान करती है। यदि आप भी इसके लाभों को उठाना चाहते हैं तो आपको मनरेगा योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए, इस योजना के बारे में अतिरिक्त विवरण एकत्रित करें। आप इस पोस्ट में जानेंगे कि योजना के लिए किसे, कैसे और कहां आवेदन करना है, साथ ही आवश्यक कागजी कार्रवाई और सुविधाएं भी जान सकते है।
MGNREGA Yojana 2024
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (National Rural employment guarantee act) MGNREGA का पूर्व नाम था। विधानसभा में इसके पारित होने के बाद, इसे 7 सितंबर, 2005 को पेश किया गया था। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना 200 जिलों में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह एकमात्र योजना है जो अपने लाभार्थियों को 100 दिनों की गारंटी वाली नौकरी प्रदान करता है।
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overview of MGNREGA Yojana 2024
योजना का नाम | MGNREGA Yojana |
किसने शुरू की | भारत सरकार |
किसके लिए शुरू की | नागरिकों के लिए |
कब शुरू की | 7 सितंबर 2005 |
उद्देश्य | ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गारंटी रोजगार प्रदान करना |
लाभ | हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीड रोजगार |
आधिकारिक वेबसाइट | nrega.nic.in |
NREGA Yojana का उद्देश्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण निवासियों को सशक्त बनाने और रोजगार देने के इरादे से पेश किया गया था। इस कारण सरकार वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक लाभ होगा और नौकरी के अवसर भी मिलेंगे।
मनरेगा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- भारत सरकार ने 2005 में मनरेगा योजना शुरू किया।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूर्व नाम था; 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया।
- जो लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए यह योजना बहुत फायदेमंद साबित हुआ है।
- इस योजना के माध्यम से जो लोग आवश्यकताओं को पूरा करेंगे उन्हें सरकार 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देगी।
- इस पहल के तहत, सरकार सभी योग्य व्यक्तियों को कार्य कार्ड देगी।
- इस योजना में भाग लेने वाले केवल वैध जॉब कार्ड वाले व्यक्तियों तक ही सीमित हैं।
- हर कोई इस योजना के तहत नौकरी पा सकेगा चाहे उनकी योग्यता का स्तर कुछ भी हो।
नरेगा/मनरेगा के तहत कार्य के प्रकार
- लघु सिंचाई (Minor Irrigation)
- जल संरक्षण (Water conservation)
- भूमि विकास (Land development)
- बागवानी (Gardening)
- बाढ़ नियंत्रण (Flood control)
- गौशाला निर्माण कार्य (Gaushala construction work)
- ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण (Rural connectivity road construction)
- सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण (Plantation under drought prevention)
- विभिन्न तरह के आवास निर्माण (Different types of housing construction)
MGNREGA Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक का मूल देश भारत होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत उम्मीदवार को निम्न आय वाले परिवारों से आना चाहिए।
- आवेदन के लिए बीपीएल राशन कार्ड आवश्यक है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक को काम करने के लिए तैयार रहना होगा।
MGNREGA Yojana के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- आयु प्रमाण का
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वैध मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- अन्य आवश्यक दस्तावेज
मनरेगा योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको पंजीकरण करने और मनरेगा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय पर जाना होगा।
- इसके बाद पंजीकृत उपयोगकर्ता बनने के लिए आपको आवेदन पूरा करना होगा।
- अब ग्राम पंचायत ही आपको आवेदन पत्र भेजेगी।
- आवेदन को पूरी तरह पूछी गई सारी जानकारी भरनी होगी फिर इसके साथ आवश्यक दस्तावेज कार्रवाई प्रदान करें।
- अधिकारी को भेजने से पहले आवेदन की एक बार और समीक्षा कर लें।
- फिर अधिकारी के द्वारा आपका पंजीकरण मनरेगा आधिकारिक वेबसाइट पर किया जायेगा।
- उसके बाद आपको एक मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
MGNREGA Yojana के तहत दी जाने वाली मजदूरी
राज्य/संघ राज्य का नाम | प्रतिदिन मजदूरी की दर रुपयों में |
Chhattisgarh (छत्तीसगढ़) | 190.00 रु |
Madhya Pradesh (मध्य प्रदेश) | 190.00 रु |
Bihar (बिहार) | 194.00 रु |
Jharkhand (झारखंड) | 194.00 रु |
Uttar Pradesh (उत्तर प्रदेश) | 201.00 रु |
Uttrakhand (उत्तराखंड) | 201.00 रु |
Meghalaya (मेघालय) | 203.00 रु |
Jammu And Kashmir (जम्मू और कश्मीर) | 204.00 रु |
West Bengal (पश्चिम बंगाल) | 204.00 रु |
Arunachal Pradesh (अरुणाचल प्रदेश) | 205.00 रु |
Nagaland (नागालैंड) | 205.00 रु |
Sikkim (सिक्किम) | 205.00 रु |
Tripura (त्रिपुरा) | 205.00 रु |
Odisha (उड़ीसा) | 207.00 रु |
Assam (असम) | 213.00 रु |
Rajasthan (राजस्थान) | 220.00 रु |
Gujarat (गुजरात) | 224.00 रु |
Mizoram (मिजोरम) | 225.00 रु |
Daman & Diu (दमन और दिउ) | 227.00 रु |
Andhra Pradesh (आंध्र प्रदेश) | 237.00 रु |
Telangana (तेलंगाना) | 237.00 रु |
Maharashtra (महाराष्ट्र) | 238.00 रु |
Manipur (मणिपुर) | 238.00 रु |
Tamil Nadu (तमिल नाडू) | 256.00 रु |
Puducherry (पुडुचेरी) | 256.00 रु |
Dadra & Nagar Haveli (दादर और नगर हवेली) | 258.00 रु |
Punjab (पंजाब) | 263.00 रु |
Lakshadweep (लक्षद्वीप) | 266.00 रु |
Karnataka (कर्नाटक) | 275.00 रु |
Goa (गोवा) | 280.00 रु |
Kerla (केरल) | 291.00 रु |
Haryana (हरियाणा) | 309.00 रु |
Andaman And Nicobar (अंडमान और निकोबार) | अंडमान जिला – 267.00 रुनिकोबार जिला – 282.00 रु |
Himachal Pradesh (हिमाचल प्रदेश) | गैर अनुसूचित क्षेत्र – 198.00 रुअनुसूचित जनजातीय क्षेत्र – 248.00 रु |